बारां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारी स्वयं अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे। सहायक निदेषक शुभम नागर ने बताया कि सत्यापन के अभाव में पेंषनर पेंशन से वंचित हो सकते हैं। पेंशन के सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं।

सत्यापन के लिए यह विकल्प उपलब्ध
सत्यापन ई-मित्र केन्द्र अथवा ई-मित्र कियोस्क से बॉयोमैट्रिक के माध्यम से, एन्ड्राइड मोबाइल एप फेस रिकॉग्निशन अथवा बॉयोमैट्रिक के माध्यम से और संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से हो सकेगा। कुछ पेंशनर्स का उपर्युक्त तीनों विकल्प के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कारण उनके बॉयोमैट्रिक (उगलियों के निशान) नहीं आ पा रहे हैं, पेंशनधारी का चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो पा रहा है अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नम्बर नहीं जुडा हुआ है अतः ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें, प्रकरण नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




