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रिम्स की स्थापना के लिए आएगा विधेयक, कारखाना अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह संस्थान एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल में उल्लेखनीय प्रगति होने की उम्मीद है।

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्थान भी रिम्स में शामिल होगा। आरयूएचएस के फैकल्टी, कर्मचारी व स्टाफ को सरकार में सम्मिलित होने या आरयूएचएस के अधीन बने रहने का विकल्प मिलेगा। रिम्स में निदेशक प्रमुख का दायित्व निभाएंगे और राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसी बैठक में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्यसमय 48 घंटे यथावत रहेगा।

लेकिन उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे विश्राम से पूर्व कार्य की अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी जाएगी। कार्य समय और विश्राम अवधि सहित कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा अब साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी जाएगी। इसके साथ ही तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे निर्धारित की गई हैं। जिसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी। महिला श्रमिकों को भी सुरक्षा शर्तों लिखित सहमति के आधार पर रात्रिकालीन पारी (सायं 7 बजे के बाद तथा प्रातः 6 बजे से पूर्व) कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

 

 

Third Eye News 24
Author: Third Eye News 24

सत्यमेव जयते

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