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राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 अगस्त से फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए वार्षिक पास सुविधा

बारां। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की नई सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 15 अगस्त से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू कर दी गई है। महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं परियोजना निदेशक संदीप अग्रवाल ने बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह वार्षिक पास 3000 रुपए के भुगतान पर उपलब्ध होगा। इसकी वैधता एक वर्ष अथवा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 टोल प्लाजा पार करने तक (जो भी पहले हो) रहेगी।

एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर आवश्यक परीक्षण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही, टोल उपयोगकर्ताओं को जानकारी देने के लिए फ्लेक्स और पम्पलेट के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सुविधा के लागू होने से 15 अगस्त से टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए पत्राचार किया गया है। इसके अलावा, जनसंपर्क विभाग को भी इस नई सुविधा का प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। बारां जिले में यह सुविधा फतेहपुर टोल प्लाजा (एनएच-27, कोटा-बारां अनुभाग) पर लागू होगी।

Third Eye News 24
Author: Third Eye News 24

सत्यमेव जयते

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