बारां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज कल्याण अधिकारी शुभम नागर ने बताया कि विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारियों से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने को कहा गया हैं। इसके अभाव में 7 दिवस उपरान्त पेंशन बंद की जा सकती है। पेंशन के सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं। जिले में अब तक लगभग 12477 पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। सत्यापन ई-मित्र केन्द्र अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके अलावा एंड्राइड मोबाइल एप्प राजस्थान सोशल पेंशन आधार फेस पर फेस रिकॉग्निशन अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है।
संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा। इन माध्यमों से सत्यापन में किसी तरह की असुविधा की स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




