बारां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी होना अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जिनके द्वारा आधार सिडिंग एवं ई-केवाईसी नहीं करवाई गई हैं। उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए है।
रसद विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों को आधार सिडिंग एवं ई-केवाईसी करवाने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। लाभार्थी जिला रसद अधिकारी कार्यालय या उचित मूल्य दुकानदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं। इसके उपरांत 15 दिवस की अवधि में लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा अन्यथा लाभार्थी का नाम 15 दिवस पश्चात् स्वतः ही सूची से हट जाएगा।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




