’विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से’
बारां। समीपवर्ती ग्राम बामला में मतदाता साक्षरता क्लब द्वारा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीईईओ चंद्र मोहन मीणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार राज्य में मतदाता सूचियां का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 प्रारंभ किया गया हैं। सभी ईएलसी सदस्य अपने परिवार एवं आस पड़ोस में मतदाताओं को अपना गणना फॉर्म बीएलओ को जमा कराने के लिए प्रेरित करें। ’मानव श्रृंखला बनाकर दिया जागरूकता का संदेश’ स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत अमित भार्गव ने बताया कि ईएलसी सदस्यों ने मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर बनाएं तथा को मानव श्रृंखला में दर्शाते हुए, मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया।
साथ ही बताया कि 5 अगस्त से प्रारंभ हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं। उन सब का भौतिक सत्यापन करने के लिए बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म प्रत्येक मतदाता को उपलब्ध करवाया जावेगा। प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र भरने के लिए एक रंगीन फोटो व आवश्यक दस्तावेज लगाने है। गणना के लिए 2002 की मतदाता सूची को आधार माना गया हैं। 2002 की वोटर लिस्ट को निर्वाचन विभाग की पद पर ऑनलाइन देखा जा सकता हैं। प्रत्येक मतदाता को अपना गणना फॉर्म भरना आवश्यक है, ताकि सूची में आपके नाम की पुष्टि हो सके।’आयु वर्ग के अनुसार मतदाताओं की श्रेणी’ भार्गव ने बताया कि गणना के लिए मतदाताओ को आयु वर्ग के अनुसार चार श्रेणी में बांटा गया हैं। ,प्रथम श्रेणी में ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं।

उन्हें गणना प्रपत्र पर अपना नवीनतम फोटो लगाना हैं। किसी प्रकार का कोई दस्तावेज शामिल नहीं करना हैं। वही दूसरी श्रेणी में ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की है तो फोटो के साथ एक निर्धारित पहचान पत्र लगाना होगा। वही तीसरी श्रेणी में ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक के मध्य हुआ हैं। तो स्वयं का कोई एक निर्धारित पहचान पत्र और आपके पिता या माता में से किसी एक का पहचान पत्र, चौथी श्रेणी में ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का हैं। तो एक स्वयं का पहचान पत्र साथ में पिता एवं माता का भी एक-एक पहचान पत्र देना होगा। तीसरी और चौथी श्रेणी के ऐसे मतदाता जिनके माता-पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसे मतदाता को सिर्फ स्वयं का पहचान पत्र ही संलग्न करना है,इससे वोटर लिस्ट में आपके नाम की पुष्टि हो जाएगी, गणना फॉर्म निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी स्वयं मतदाता द्वारा भरा जा सकता है। सुपरवाइजर प्रमोद कुमार यवंशी ने बताया की बीएलओ द्वारा भरवाये जा रहे गणना प्रपत्र से यदि कोई मतदाता इससे वंचित रहता है तो प्रारूप मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं होगा। कार्यक्रम में बीएलओ, विद्यालय स्टाफ ग्राम पंचायत, चिकित्सालय स्टाफ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी मौजूद रहे ।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




