बारां। जिला एवं सेशन न्ययाधीश, बारां अशोक चौधरी ने 12 जुलाई सेशन प्रकरण संख्या 152/2022 राजस्थान राज्य बनाम महेंद्र भील में निर्णय पारित कर अभियुक्त महेंद्र भील पुत्र बाल सिंह भील निवासी हाटरी थाना केलवाडा जिला बारां को धारा 376, 302 भादस में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि 5 सितंबर 2022 को फरियादी ने राजकीय चिकित्सालय, बारां में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय से पेश की है कि 4 सितंबर 2022 को हमारे गांव के महेंद्र भील पुत्र बाल सिंह भील के घर पर पूजा का कार्यक्रम था। जिसका महेंद्र भील हमें निमंत्रण देने आया था।
जिसके घर पर मैं, मेरी मां व पिता बेस्ता खाना खाने के लिए गए थे। हमने वहां खाना खाने के बाद महेंद्र भील मेरी मां को रात्रि 11 बजे कार्यक्रम में से हमारे घर छोडने आ रहा था। उसके बाद हम घर पर आकर सौ गए। सुबह देखा तो हमें हमारी मां नहीं मिली। हमने चारों तरफ तलाश किया पर मां नहीं मिली। आसपास तलाश किया तो मेरी मां मक्के के बाढे में मृत अवस्था में पडी हुई मिली। जिसके हाथों में से चांदी के कडे व गले की चांदी की हांसली नहीं मिली। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना केलवाडा में मुकदमा नंबर 191/2022 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया व अभियुक्त महेंद्र भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। बाद साक्ष्य व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376, 302 भादस में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




