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एक मुश्त समाधान योजना 1 मई से 30 सितंबर तक लागू

बारां। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्यामलाल मीना ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) जयपुर द्वारा अतिदेय ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 1 मई से 30 सितंबर तक लागू की है। इसमें 31 मार्च को ऋणियों में बकाया अतिदेय (ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दण्डनीय ब्याज) में छूट प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत ऋणी एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र होगें। योजना का समय से पूर्व लाभ उठाकर शीघ्रातिशीघ्र बकाया राशि जमा कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय बारां में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, ताकि योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके अधिक जानकारी के लिए विभाग में सम्पर्क कर सकते है।

Third Eye News 24
Author: Third Eye News 24

सत्यमेव जयते

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