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नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी बाल अपचारी को 20 वर्ष की कठोर सजा

55000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया
बारां। विशेष न्यायाधीश पोक्सो क्रम-1 बारां हनुमान प्रसाद (आरजेएस जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने निर्णय पारित कर वक्त घटना बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष 11 माह 12 दिन निवासी खानपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां को धारा 363 भादस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया जाकर एवं 376 भादस में अलग से दंडित नहीं किया जाकर धारा 363 भादस में 3 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूप्ए का जुर्माना एवं 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 50000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक श्यामसुंदर पालीवाल ने बताया कि 15 नवंबर को परिवादी पीडिता के पिता ने मय अपनी पुत्री पीडिता उम्र 14 वर्ष 10 माह के उपस्थित थाना होकर एक तहरीरि रिपोर्ट इस आशय की पेश की हैं।

कि मैं जी ब्लॉक नाकोडा कॉलोनी बारां का रहने वाला हूं। मेरी तीन लडकियां है। मेरी बडी लडकी पीडिता जिसकी जन्मतिथि 9 जनवरी हैं। जिसकी उम्र 14 वर्ष 10 माह है। 13 नवंबर को रात्रि करीब 11 बजे की बात है। हम सभी एक ही कमरे में सौ रहे थे, जब मैं 1 बजे टॉयलेट के लिए उठा तो मैने देखा कि मेरी बेटी पीडिता अपने बिस्तर पर नहीं है। मैने मेरी पत्नी को जगाया और पीडिता को तलाश किया। किंतु वह कहीं नहीं मिली फिर रात्रि करीब 2 बजे पीडिता घर आई तो उसने बताया कि करीब 11 पीएम पर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला तो पडौस में रहने वाला बाल अपचारी खडा था वह मुझे जबरदस्ती घर से ले गया व हमारे मकान से थोडी दूरी पर वेगेनार गाडी खडी थी। बाल अपचारी ने रात्रि को ओम नाकोडा प्लानिंग में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इत्यादि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महिला थाना बारां द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अपराध धारा 363,376,376(3), 376डीए, 342 भादस व 3/4, 5जी/6 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।

अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिस पर अभियोजन द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिस पर उक्त साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर न्यायालय द्वारा बाल अपचारी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए धारा 363 भादस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया जाकर एवं 376 भादस में अलग से दंडित नहीं किया जाकर धारा 363 भादस में 3 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपए का जुर्माना एवं 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 50000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Third Eye News 24
Author: Third Eye News 24

सत्यमेव जयते

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