बारां। महाप्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक संदीप अग्रवाल ने बताया कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने गैर-व्यावसायिक कारों, जीप वैन के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के संबंध में 17 जून को प्रकाशित राजपत्र संशोधन अधिसूचना संख्या जीएसआर 388 (ई) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2006 में संशोधन किया है। यह पास 3 हजार रुपए के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता हैं।
जो 1 वर्ष या राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले 200 शुल्क प्लाजा के लिए (प्रत्येक प्लाजा पर लगने वाले शुल्क पर ध्यान दिए बिना) जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा 15 अगस्त से लागू की गई है। इसलिए टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ की संभावना रहेगी। इसके अलावा एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा पर प्रस्तावित वार्षिक पास सुविधा का परीक्षण शुरू कर दिया हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही हैं। सभी टोल प्लाजा पर राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शन और पत्रक (पम्पलेट) वितरित करके जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




