पीड़ित बड़े भाई ने एसपी को परिवाद सौंपकर लगाई न्याय की गुहार
बारां । शहर के लंका कॉलोनी में छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को पुस्तैनी जमीन से बेदखल कर पुलिस से प्रताड़ित करवाने का मामला सामने आया है। पिछले 7 माह से पीड़ित बड़े भाई ने एसपी को परिवाद देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित लकां कॉलोनी में चरीघाट रोड निवासी गोविंद सेन पुत्र गिर्राज सेन ने परिवाद में बताया कि वह खेतीबाडी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता चला आ रहा है। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जो अपने जीवनकाल में ही चल-अचल संपत्ति का मौखिक बंटवारा कर गए थे। अंता थानांर्तत बिजोरा के माल में उनकी जमीन है। जिसकी हंकाई के लिए प्रार्थी 29 जून को दोपहर 3 बजे खेत पर गया था। तुरंत बाद ही प्रार्थी का छोटा भाई मुकेश सेन अध्यापक निवासी हाल न्यू नाकोड़ा कॉलोनी बारां वहां आ गया।
जिसने उसकी मर्जी के बगैर हंकाई करने से रोक दिया। जबकि यह खेत प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की पत्नी शीला के नाम दर्ज करवाया दिया था। जिसका खाता क्रमाकं 31 व प्रार्थी का खाता क्रमाकं 66 है। इसके बाद आरोपी छोटे भाई मुकेश ने अंता थाने में फोन कर हैड कानिस्टेबल हेमन्तं शर्मा व अन्य जाप्ते को खेत पर बुला लिया। पुलिस प्रार्थी व उसके ट्रेक्टर को थाने ले गई। जहां प्रार्थी को गभीर रूप से प्रताडित किया गया। अनावश्यक दबाव बनाकर आरोपी मुकेश के इशारे पर जबरन उससे स्वयं द्वारा लिखित राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया। हस्ताक्षर नही करने पर जूतों से मारपीट करने और ऐसे केस में फंसाने की धमकी दी कि जिससे प्रार्थी की जमानत नहीं होगी। गलत व कूटरचित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर प्रार्थी को दूसरे दिन 30 जून को शाम को 6.30 बजे तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस दौरान बारां से अंता थाने में पहुंचे परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया। प्रार्थी के पुत्र पवन सेन के साथ भी हेडकानिस्टेबल द्वारा थाना परिसर में ही गालीगलौच कर वापस भाग जाने के लिए कहा गया। इस पर प्रार्थी का पुत्र डरा-सहमा थाने के बाहर ही बैठा रहा। बमुश्किल उसको शांतिभंग में कोर्ट में पेश किया। जहां से प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया गया।
परिवाद में प्रार्थी ने बताया कि उसका अपने छोटे भाई व मां से कभी कोई झगडा नहीं हुआ। पुलिस से मिलीभगत होने के कारण गलत व नाजायज रूप से गिरफ्तार कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह प्रार्थी के साथ गंभीर घटना करवा सकता है। परिवाद में बताया कि प्रार्थी के साथ पूर्व में भी आरोपी छोटे भाई मुकेश व उसके पुत्र प्रदीप द्वारा 19 दिसम्बर 2024 को घर में घुसकर गंभीर मारपीट की जा चुकी है। जिसमें भी हेडकानिस्टेबल हेमन्त शर्मा कोतवाली थाना बारां में पदस्थापित रहते हुए मात्र शांतिभंग की कार्यवाही करते हुए मामले की ईतिश्री कर दी गई। केस को आगे नहीं बढाया गया। जबकि प्रार्थी व उसके पुत्र के गंभीर चौटें होने के कारण उनका मेडिकल हुआ था। उसके बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और मुकेश से मिलीभंगत कर केस को पेंडिग में डाले रखा। उसके बाद अंता थाने में ट्रासंफर होने के बाद हेड कानिस्टेबल हेमन्त शर्मा द्वारा प्रार्थी व उसके पूरे परिवार को मुकेश के ईशारों पर गंभीर रूपसे प्रताडित करने का कृत्य किया जा रहा है। पूर्व में प्रार्थी व उसके पूर्व के साथ जो मारमीट की गई थी। उस पर प्रार्थी द्वारा कोर्ट में इस्तगासा दायर करने के कोर्ट के आदेश पर मुकदमा न. 124/2025 थाना कोतवाली बारां में दर्ज किया गया है।
उसमे में भी अभी तक थाना कोतवाली बारां द्वारा आरोपी मुकेश व अन्य के विरूद्व कोई चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। मुकेश की थाने में मिलीभगत होने के कारण प्रार्थी को न्याय से वंचित किया जा रहा है। प्रार्थी आरोपी मुकेश के कृत्यां से काफी भयभीत है। आरोपी मुकेश अन्य लोगों से मिलीभगत करके प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को अन्य झूठे केसां में फंसाने का कृत्य कर सकता है। इससे पूर्व प्रार्थी व मुकेश के मध्य 13 अप्रेल 2025 को भी व समाज बंधुओं के समक्ष लिखित में पारिवारिक बंटवारा करवाया गया था। जिसकी भी पालना नहीं की जा रही है। मौखिक बटबारें में मिले हुये ट्रेक्टर को भी थाने से सीधे हैडकांनिस्टेबल द्वारा मुकेश से मिलीभगत कर आरोपी को संभला दिया गया। जिससे प्रार्थी खेतीबाड़ी करने से वंचित हो गया। जबकि पिता के जीवनकाल से ही प्रार्थी के पास ट्रैक्टर मौजूद था। जिससे वह खेतीबाडी करता चला आ रहा था।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




