बारां । भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने चुनाव प्रचार के नियमों को सरलीकृत करने का निर्णय लिया है। यह पहल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 निर्वाचन नियमावली, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग इससे जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल बंद मोबाइल फोन की अनुमति होगी, जबकि केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल रखने के लिए पिजनहोल बॉक्स या जूट की बोरी जैसी सरल व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, चुनाव प्रचार के नियमों में बदलाव करते हुए आयोग ने मतदान दिवस पर प्रचार की अनुमेय दूरी 100 मीटर तक सीमित कर दी है। अब मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी प्रचार गतिविधि अनुमत नहीं होगी। प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए लगाए जाने वाले बूथ अब मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर दूर लगाने होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। आयोग ने आश्वस्त किया है कि वह चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए निरंतर नवाचार करता रहेगा।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




