बारां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी शुभम नागर ने बताया कि दिव्यांगजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आवश्यकता रहती हैं। वर्तमान में दिव्यांगजन को विभागीय कल्याणकारी योजनाएं यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत दिव्यांग पेंशन, संयुक्त सहायता उपकरण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए यूडी आईडी कार्ड की आवश्यकता रहेगी।
उन्होंने बताया कि सभी दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए अविलम्ब स्वावलंबन पोर्टल पर यूडीआईडी कार्ड के लिए शहीद राजमल राजकीय जिला चिकित्सालय बारां के कमरा नं. 19 व 22 में पहुंच कर चिकित्सालय परीक्षण पूर्ण करवा कर प्रमाण पत्र का ई-मित्र के माध्यम से भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीयन करवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उस आधार पर प्रमाणीकरण करेंगे और यूडी आईडी कार्ड जारी हो जाएगा जिसका प्रिंट ई-मित्र से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




