बारां। आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए आवश्यक गिरदावरी संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशों के अनुसार, उन तहसीलों में जहां राजस्व विभाग और भू-प्रबंध विभाग द्वारा भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन किया जा चुका हैं।
वहां केवल ऑनलाइन भूमि अभिलेख और गिरदावरी को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए अधिकृत माना जाएगा। वहीं, ऐसी तहसीलें जिन्हें अभी तक राजस्व विभाग और भू-प्रबंध विभाग द्वारा ऑनलाइन नहीं किया गया है, उन क्षेत्रों के पंजीकृत किसानों के लिए ऑफलाइन गिरदावरी को मान्यता दी जाएगी। हालांकि, यह ऑफलाइन गिरदावरी संबंधित पटवारी या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। डीएसओ ने बताया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता लाने एवं यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में अभी तक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, वहां के किसानों को भी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो।
Author: Third Eye News 24
सत्यमेव जयते




