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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 13 मार्च तक प्रतिबंध

बारां। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर, कस्बों एवं गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग द्वारा कोलाहल उत्पन्न करने पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 11 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षाओं के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के आयोजनों में इन यंत्रों का उपयोग स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा उससे संबंधित उपकरणों व वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त करने तथा उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Third Eye News 24
Author: Third Eye News 24

सत्यमेव जयते

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